तटरक्षक हितकारी संघ
सहायता के लिए उत्तरदायी
सेवारत/सेवानिवृत्त तटरक्षक कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए ई-दिशानिर्देश
तटरक्षक हितकारी संघ, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत समिति रजिस्ट्रार, दिल्ली प्रशासन द्वारा संख्या- S/11/89 से पंजीकृत एक परोपकारी संगठन है ।
संघ का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य, सेवारत/सेवानिवृत्त तटरक्षक कार्मिकों एवं उनके परिवारों को संकट के समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करके राहत पहुँचाना है ।
महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक संघ, के कार्यों का प्रबंधन करने वाली परिषद के अध्यक्ष हैं । सीजीबीए परिषद प्रबंधन का कार्य करती है जिसका गठन निम्नवत है ।
| 1 | महानिदेशक | अध्यक्ष |
| 2 | अतिरिक्त महानिदेशक | उपाध्यक्ष |
| 3 | तटरक्षक कमांडर (पश्चिमी समुद्रतट) | सदस्य |
| 4 | तटरक्षक कमांडर (पूर्वी समुद्रतट) | सदस्य |
| 5 | तटरक्षक कमांडर (पश्चिम), (पूर्व), (उत्तर पश्चिम), (उत्तर पूर्व) एवं अंडमान व निकोबार | सदस्य |
| 6 | उप महानिदेशक (सामग्री एवं प्रबंधन) | सदस्य |
| 7 | उप महानिदेशक (संक्रिया एवं तटीय सुरक्षा) | सदस्य |
| 8 | प्रधान निदेशक (मानव संसाधन एवं विकास) | सदस्य |
| 9 | मुख्य विधिक अफसर | सदस्य |
| 10 | निदेशक प्रशासन | सदस्य |
| 11 | निदेशक चिकित्सा | सदस्य |
| 12 | सचिव | सदस्य/ सचिव |
सभी प्रकार से पूर्ण, कमान अफसर/अफसर प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा तटरक्षक हितकारी संघ विधिवत् संस्तुत, निर्धारित आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सचिव, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर नई दिल्ली-110 001 को भेजना है ।
अंशदान की दर निम्नवत हैं – अफसर 100/- रुपये प्रतिमाह 01 सितंबर 2008 से भर्ती कार्मिक 40/- रुपये प्रतिमाह 01 सितंबर 2008 । प्रतिनियुक्ति भारत के अंदर या बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले व्यक्तियों को संघ में अपने अंशदान जारी रखने की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना है । सदस्यगण सीजीबीए के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा मासिक/त्रैमासिक अथवा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए पूर्ण राशि अग्रिम में जमा कर सकते हैं । ऐसा न करने पर, भारतीय तटरक्षक में वापसी पर ब्याज के सहित राशि वसूली जायेगी । निदेशक कार्मिक/अफसर प्रभारी बुविक, प्रतिनियुक्ति से वापस आये अफसरों, कार्मिकों की तत्समान राशि की कटौती के लिए पीसीडीए (एन), सीजी सेक्शन तथा सचिव सीजीबीए को सूचित करेंगे । अफसरों/भर्ती कार्मिकों के अंशदान की वसूली उनके वेतन से कार्यग्रहण की तारीख से की जाएगी ।पीसीडीए (नेवी), सीजी सेक्शन सेवारत सदस्यों के वेतन खाते से वसूली करेगा तथा सचिव सीजीबीए को हस्तांतरित करेगा । सेवारत कार्मिकों को वित्तीय सहायता लेने के लिए पात्रता न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता है । कमान अफसर विधिक जांच किये हुए आवेदन को सीधे तौर पर सचिव, तटरक्षक हितकारी संघ को प्रेषित करेंगे । कमान अफसरों के आवेदनों को प्रशासनिक प्राधिकार के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा । आवेदनों को प्रेषित करने से पूर्व, प्रशासनिक प्रधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन सही है एवं आवेदक कर्ज की अदायगी छोड़ने/सेवा निवृत्त होने के दो माह पूर्व कर्ज तक कर सकेगा । कुछ भी उद्देश्य होने दो, साधारणतया कोई भी नया कर्ज तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक पूर्व स्वीकृत कर्ज की पूरी अदायगी नहीं हो जाएगी । फिर भी, अकस्मात् एवं अप्रत्याशित घटनाओं के मामलों में तथा आवेदन के साथ उसका पूर्ण विवरण देने पर राहत एवं वित्तीय समिति के अनुमोदन के अनुसार नया कर्ज मंजूर किया जाएगा । कार्मिकों को पूरी सेवा के दौरान अधिक तय-8 बार कर्ज नहीं दिया जाएगा । कार्मिक के केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर उस पर बकाया कर्ज के विषय में सीजी सेक्शन, पीसीडीए नेवी मुंबई, ब्याज सहित कर्ज की राशि की सूचना उसके पोत/यूनिट को देगा । यह संबंधित व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि प्रतिनियुक्ति में जाने से पूर्व सीजीबीए कर्ज की बकाया राशि यदि कुछ है, तो उसे एक मुश्त, सचिव, तटरक्षक हितकारी संघ के पक्ष में ड्राफ्ट बना कर अदा करें । कार्मिक के किसी भी कारण से सेवा से मुक्ति/निष्कासन होने पर तटरक्षक वेतन अनुभाग, कर्ज की बकाया राशि कार्मिक के वेतन खाते और सेवानिवृत्त पर मिलने वाले लाभ से एक मुश्त वसूलेगा । अथवा संबंधित व्यक्ति सीजीबीए के पक्ष में ड्राफ्ट बनाकर बकाया राशि तटरक्षक मुख्यालय में भेजेगा । पात्र आवेदकों की सूची तटरक्षक वेबसाइट में उपलब्ध है । रोस्टर का अद्यतीकरण मासिक आधार पर किया जाता है । तथापि कर्ज की मंजूरी, राहत एवं वित्तीय समिति के अनुमोदन पर होगी ।
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पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन तिथि:05-03-2026 01:07 PM


